नालंदा:बिहार के नालंदा में जदयू नेता की हत्या (JDU Leader Murdered In Nalanda) मामले में कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा (Life Imprisonment For Murder Of JDU Leader In Nalanda) सुनाई है. जिले केजदयू नेता की नगरनौसा थाना हाजत में पीट- पीटकर हत्या हुई थी. मामले में कोर्ट में फैसला देते हुए दारोगा सहित 2 लोगों को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मिली जानकारी के अनुसार नालंदा के नगरनौसा थाना के हाजत में जदयू नेता गणेश रविदास की मौत हो गयी थी. इस मामले में पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में तत्कालीन थानेदार कमलेश कुमार समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था.
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नालंदा में JDU नेता हत्या मामले में उम्रकैद की सजा : सुनवाई के बाद एडीजे 3 सह एससी-एसटी की स्पेशल जज प्रतिभा सिंह ने थानेदार व एक अन्य पुलिसकर्मी बलिदंर राय को उम्र कैद की सजा के साथ 25 - 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है. जबकि साक्ष्य के अभाव में अन्य सात अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपित चौकीदार संजय पासवान, जितेन्द्र कुमार, ग्रामीण नरेश साव, पवन साव, देवीनंदन कुमार, दयानंद साव और कमलेश साव को रिहा कर दिया गया. सुनवाई के दौरान ही एक अन्य आरोपित पुलिसकर्मी तेज नारायण राय की मौत हो चुकी है.
'सैदपुरा गांव निवासी बलिराम रविदास ने पिता गणेश रविदास की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा कराया था. उसका आरोप था कि पुलिस गणेश को घर से उठाकर ले गई थी. 11 जुलाई की शाम में चौकीदार ने परिजन को सूचना दी कि गणेश की मौत हो गयी है. मृतक के शरीर पर चोट के कई जख्म पाये गये थे.'- स्पेशल पीपी
हिरासत में हुई थी JDU नेता की मौत:जेडीयू नेता गणेश रविदास (50) नगरनौसा थाने के सैदपुरा गांव के निवासी थे. इसी गांव के नरेश साव ने अपनी बेटी के अपहरण की आशंका जताई थी और 11 जून 2019 को केस दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस गणेश रविदास को 10 जुलाई को घर से पकड़ कर ले गई थी और हाजत में बंद कर दिया था. 11 जुलाई 2019 जुलाई की रात पुलिस से परिवार को सूचना दी की गणेश रविदास ने हाजत में फांसी लगाकर जान दे दी. लेकिन, मृतक के परिजनों ने पुलिस की थ्योरी को नहीं माना. परिजनों का कहना था कि गणेश को पुलिस कस्टडी में पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी.