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Muzaffarpur News: अतिक्रमण के खिलाफ पहली बार चला प्रशासन का बुलडोजर - bihar crime news

मुजफ्फरपुर में प्रशासन की टीम ने इमामगंज में खासमहाल की जमीन से अवैध कब्जे को हटाया. पटना हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की. पढ़ें पूरी खबर

अवैध अतिक्रमण पर चला प्रसासन का बुलडोजर
अवैध अतिक्रमण पर चला प्रसासन का बुलडोजर

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Published : Aug 24, 2021, 10:47 AM IST

Updated : Aug 24, 2021, 12:12 PM IST

मुजफ्फरपुर:पटना हाईकोर्ट ( Patna High Court ) के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर ( Muzaffarpur ) जिला मुख्यालय स्थित बनारस बैंक चौक स्थित महिला शिल्प कला भवन के पीछे नाला रोड के इमामगंज में प्रशासन की टीम ने खासमहाल की जमीन से अतिक्रमण हटाया. अतिक्रमण हटाने के क्रम में अतिक्रमणकारियों की ओर से हंगामा किए जाने की आशंका को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे.

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जिला प्रशासन की ओर से अनुमंडलाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार के नेतृव में मजिस्ट्रेटों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों को मौके पर तैनात किया गया था. जानकारी के मुताबिक, एमएसकेबी महाविद्यालय और स्कूल के लिए खासमहाल की करीब दस एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी.

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इस खासमहाल की जमीन पर अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन बता कर माेहल्ले में 100 परिवाराें की 600 से अधिक आबादी कई वर्षो से यहां रह रही थी. प्राशासन की ओर से इन्हें मकान-दुकान खाली करने के लिए बीते तीन वर्षाें से नाेटिस जारी किया जा रहा था. पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को प्रशासन की टीम ने अतिक्रमन हटाने की कार्रवाई की.

जानकारी के अनुसार, प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए कई लोगों ने पहले ही अपना घर खाली कर दिया है. एसडीएम पूर्वी कुंदन कुमार पूरी कार्रवाई की मॉनीट्रिंग करते हुए बताया कि हाईकाेर्ट में अवमाननावाद दायर हाेने के बाद लोगों ने खासमहाल की जमीन पर पर कई वर्षो से कब्जा कर रखा था. जिसे खाली कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जमीन खाली कराने को लेकर अप्रैल माह में भी नोटिस दिया गया था.

वहीं महिलाओं का कहना है कि वे वक्फ बाेर्ड के किराएदार हैं और 22 वर्षाें से मकान बनाकर यहां रह रहे हैं. लोगों ने कहा कि अचानक माेहल्ला खाली कर इस जलजमाव के भीषण संकट में कहां जाएंगे. काेराेना माहामारी का भी संकट चल रहा है. शिया वक्फ स्टेट के नाम से जमीन की रसीद कट रही है. ऐसे में एमएसकेबी स्कूल की जमीन बताकर माेहल्ला खाली कराना नाइंसाफी हाेगी.

वहीं वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता वकील माे. निसारुद्दीन ने बताया कि जिस जमीन काे अतिक्रमण बता खाली कराया जा रहा है, वह शिया वक्फ बाेर्ड के मीर सुजाउद्दीन वक्फ स्टेट की जमीन है और जिन्हें अतिक्रमणकारी बताया जा रहा वे वक्फ स्टेट के किराएदार हैं. हालांकि, प्रशासन इस दलील काे स्वीकार नहीं कर रहा है और हाईकाेर्ट के आदेश के अनुपालन का मामला बता अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है.

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Last Updated : Aug 24, 2021, 12:12 PM IST

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