मधुबनीः बिहार के मधुबनी में नाबालिग से यौनाचार मामले में दोषी को सजा (Accused of Rape Sentenced 20 Years Imprisonment ) सुनाई गई. पोक्सो मामलों के स्पेशल कोर्ट एडीजे सप्तम दिवेश कुमार ने नाबालिग के साथ यौनाचार करने के मामले में आरोपी नंदकिशोर सिंह को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उसपर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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25 हजार रुपये का अर्थदंड भी: पोक्सो मामलों के स्पेशल कोर्ट एडीजे सप्तम दिवेश कुमार ने नाबालिग के साथ यौनाचार करने के मामले में अहम फैसला सुनाया है. शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी मिश्री लाल यादव ने कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने बताया कि पोक्सो के तहत दुष्कर्म के मामले में एडीजे सप्तम दिवेश कुमार की कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 25000 रुपया जुर्माना लगाया है. रकम नहीं देने पर 6 वर्ष की अधिकतम कारावास की सजा सुनाई गई है.