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मधुबनी में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला - Special Court ADJ VII Divesh Kumar

मधुबनी में पोक्सो मामलों के स्पेशल कोर्ट एडीजे सप्तम दिवेश कुमार ने नाबालिग के साथ यौनाचार करने के मामले में आरोपी दोषी नंदकिशोर सिंह को 20 वर्ष की कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

मधुबनी में यौनाचार मामले में सजा
मधुबनी में यौनाचार मामले में सजा

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Published : Sep 24, 2022, 6:53 AM IST

Updated : Sep 24, 2022, 7:00 AM IST

मधुबनीः बिहार के मधुबनी में नाबालिग से यौनाचार मामले में दोषी को सजा (Accused of Rape Sentenced 20 Years Imprisonment ) सुनाई गई. पोक्सो मामलों के स्पेशल कोर्ट एडीजे सप्तम दिवेश कुमार ने नाबालिग के साथ यौनाचार करने के मामले में आरोपी नंदकिशोर सिंह को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उसपर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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25 हजार रुपये का अर्थदंड भी: पोक्सो मामलों के स्पेशल कोर्ट एडीजे सप्तम दिवेश कुमार ने नाबालिग के साथ यौनाचार करने के मामले में अहम फैसला सुनाया है. शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी मिश्री लाल यादव ने कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने बताया कि पोक्सो के तहत दुष्कर्म के मामले में एडीजे सप्तम दिवेश कुमार की कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 25000 रुपया जुर्माना लगाया है. रकम नहीं देने पर 6 वर्ष की अधिकतम कारावास की सजा सुनाई गई है.

चार साल बाद बच्ची को मिला न्यायः स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने बताया कि यह एक अच्छा मैसेज है. समाज में इससे अच्छा मैसेज आएगा. लड़की को 4 वर्ष के बाद न्याय मिला है. नंदकिशोर सिंह मधेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले हैं. स्पेशल पीपी ने बताया कि घटना 26 अक्टूबर 2019 की है. नंदकिशोर पर गांव के ही चार वर्षीय बच्ची को बिस्किट का प्रलोभन देकर पास के कलमबाग में ले जाकर उसके साथ यौनाचार करने का आरोप था. जांच में आरोप सही पाये जाने पर पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

"एडीजे सप्तम दिवेश कुमार की कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग से यौनाचार के आरोपी नंद किशोर सिंह को 20 साल की सजा और 25000 रुपया जुर्माना लगाया है. रकम नहीं देने पर 6 वर्ष की अधिकतम कारावास की सजा सुनाई गई है"- मिश्रीलाल यादव, स्पेशल पीपी

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Last Updated : Sep 24, 2022, 7:00 AM IST

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