भागलपुर: 1 सितंबर से देश में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हो चुका है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालकों से भारी भरकम जुर्माना वसूला जा रहा है. वहीं, जिले के मनाली चौक पर एक संस्था ने वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ निकाला. डीटीओ ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
जागरूकता रथ के जरिए पढ़ाया जा रहा ट्रैफिक का पाठ, DTO बोले- दुर्घटनाएं कम करना हमारा मकसद
जिले के डीटीओ अरूण कुमार सिंह ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि बढ़ी है. इसका मेन मकसद सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है.
'दुर्घटना को कम करना हमारा मकसद'
शहर के मनाली चौक से जीवन जागृति सोसायटी की ओर से जागरूकता रथ निकाला. जिले के डीटीओ अरूण कुमार सिंह ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि बढ़ी है. इसका मेन मकसद सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को लोगों के बीच जाकर सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है.
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
डीटीओ ने बताया कि अभी 1 महीने तक हेलमेट लगाकर बाइक चलाने वाले और सीट बेल्ट लगाकर कार चलाने वाले चालकों को रोक कर परेशान नहीं किया जाएगा. लेकिन बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों को रोका जाएगा. उनके सारे कागज चेक करने के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी.