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दुर्गा पूजा और चेहल्लुम को लेकर भागलपुर DM ने की बैठक, दिए अहम निर्देश - सरकारी गाइडलाइन

भागलपुर में जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा और चेहल्लुम को देखते हुए शांति समिति की बैठक की गई. इस मौके पर त्योहारों को देखते हुए डीएम ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने कहा कि मेला स्थल का घेराबंदी कर मुख्य गेट से ही लोगों का आवागमन करवाएं.

दुर्गा पूजा को लेकर DM ने की बैठक
दुर्गा पूजा को लेकर DM ने की बैठक

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Published : Sep 25, 2021, 9:22 AM IST

भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन (DM Subrata Kumar Sen) की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा और चेहल्लुम (Durga Puja and Chehallum) को देखते हुए शांति समिति की बैठक (Peace Committee Meeting) आयोजित हुई. बैठक में जिलाधिकारी ने कोविड संक्रमण को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन करने का निर्देश दिया. डीएम ने बैठक में शामिल शांति समिति के सदस्यों से अनुरोध किया कि पूजा पंडाल और चेहल्लुम में कोविड के नियमों का अनुपालन शत-प्रतिशत करें.

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जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि मेला स्थल का घेराबंदी कर मुख्य गेट से ही लोगों का आवागमन करवाएं. बता दें कि बिहार में 25 सितंबर को अनलॉक-6 की समय सीमा पूरी हो रही है. 26 सितंबर से बिहार सरकार ने अनलॉक-7 का ऐलान किया है. सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस बार गाइडलाइन में दुर्गा पूजा और अन्य पर्व त्योहार को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी किया गया है. गाइडलाइन के मुताबिक दुर्गा पूजा के मेले में कोरोना का टीका लगाने के बाद ही मेला घूमने जाने का अनुरोध किया गया है.

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'अभी दुर्गा पूजा आने वाला है और पंचायत चुनाव भी चल रहा है. इसलिए कोविड को देखते हुए विशेष तौर पर सावधानी बरती जाएगी. पूजा को लेकर सरकार की गाइड लाइन जारी हो गई है. उसके आधार पर ही पूजा आयोजन किया जाएगा. संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर टीकाकरण कराया जाएगा. वहां मतदाता जिन्होंने अब तक कोई भी डोज नहीं लिया है वे ले सकते हैं और दूसरा डोज जिन्होंने नहीं लिया है वह भी वहां मतदान के बाद या पहले ले सकते हैं.': सुब्रत कुमार सेन, जिलाधिकारी

जिलाधिकारी ने कहा कि दुर्गा पूजा स्थल की भी घेराबंदी कराई जाएगी और वहां पर मुख्य द्वार पर कोरोना टीका के प्रमाण पत्र जांचा जाएगा. दुर्गा पूजा, छठ और काली पूजा में बाहर से बहुत लोग आते हैं. वैसे राज्यों से आने वाले यात्रियों की शत प्रतिशत टेस्टिंग की जा रही है जहां अधिक कोरोना संक्रमण मिल रहे हैं.

बिहार सरकार के जारी गाइडलाइन में साफ-साफ लिखा है कि दुर्गा पूजा और मेला को लेकर किसी भी स्थिति में जिले के डीएम दुर्गा पूजा में पंडाल और मेला लगाने की अनुमति देंगे. दुर्गा पूजा को लेकर कहा गया है कि जो लोग कोरोना संक्रमित राज्यों से बिहार आएंगे उनके लिए कोविड टेस्ट शत प्रतिशत जरूरी है. यह सुनिश्चित करें.

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बता दें कि बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने गुरुवार को राज्य के सभी जिला अधिकारी के साथ घंटों कोरोना संक्रमण को लेकर और अनलॉक-7 को लेकर बैठक की थी. बैठक के बाद अनलॉक- 7 की घोषणा की गई है. नई गाइडलाइन के मुताबिक त्यौहार के दौरान बिहार के बाहर से आने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए और उनके कारण कोरोना के संभावित प्रसार को रोकने के लिए भी भीड़ प्रबंधन और जुलूस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर आदेश निर्गत किया जाएगा.

जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा के अवसर पर बनने वाले पंडाल या स्थानीय मेला का परमिशन देने के लिए दो विशेष चीजों पर जरूरी ध्यान होगा- 1. संबंधित पंडाल या मेला प्रबंधन और कार्यकर्ताओं ने कोरोना टीका का कम से कम एक डोज लिया हो. 2. पंडाल या मेला लगाने के लिए स्वीकृति किए जाने वाले स्थान की घेराबंदी की जाए और प्रवेश द्वार पर आगंतुकों के टीकाकरण संबंधित प्रमाण पत्र की जांच आवश्य हो.

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पूजा पंडालों के प्रबंधन और कमेटी के लोगों को कम से कम कोरोना के टीका का डोज लेना जरूरी है और जो लोग मेला या पंडाल घूमने आएंगे उनको भी कोरोना टीका के सर्टिफिकेट की जांच पंडाल के द्वार पर ही की जाएगी. सरकार ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा महत्वपूर्ण पूजा पंडालों और मेला के स्थल पर भी टेस्टिंग और टीकाकरण के लिए विशेष कैंप की व्यवस्था की जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग इस अवधि में कोविड संक्रमण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखेगी. पहले के आदेश के आलोक में वैसे राज्य जहां से अभी भी कोरोना के मामले आ रहे हैं. जैसे डेल्टाप्लस वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में प्लेन, रेल, ट्रकों, बसों और अन्य वाहनों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर एंटीजन किट के माध्यम से जांच कराई जाएगी. जिनके पास पिछले 72 घंटे का आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट उपलब्ध होगा उनको जांच कराने की जरूरत नहीं होगी.

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