पटना : पटना हाई कोर्ट ने पटना के पीएमसीएच अस्पताल में डायलिसिस मशीन और जीवनरक्षक मशीनों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व अस्पताल के अधीक्षक से जवाब तलब किया हैं. जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की.
कोर्ट को बताया गया कि इस अस्पताल में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से मरीज आते हैं, लेकिन यहां जीवन रक्षक मशीन ठप्प पड़े हैं. इसका खमियाजा मरीजों व उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है. आजकल डायबीटिज महामारी के रुप में फैल गया है, लेकिन अस्पताल में डायलिसिस मशीन भी काम नहीं कर रहा हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को फिर होगी.
कंचन कपूर पर महत्वपूर्ण रोक
वहीं दूसरी तरफ, गया नगर निगम के आयुक्त कंचन कपूर के वित्तीय शक्ति व महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया गया हैं. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की सिंगल बेंच गया के मेयर वीरेन्द्र पासवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को स्वयं 22 जुलाई को कोर्ट में जवाब देने का निर्देश दिया है. कोर्ट को बताया गया है कि वे मनमाने ढंग से निर्णय लेते हैं. साथ ही वित्तीय अनियमितता का भी आरोप लगाया गया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित किया है.