मुजफ्फरपुर: केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की मुश्किलें बढ़ने वाली है. कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं. सीजेएम सूर्यकांत तिवारी की अदालत ने यह आदेश दिया है.
बता दें कि गत सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के खिलाफ एक मामला दायर किया गया था. इन पर एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से बीते पखवाड़े में लापरवाही बरतने की वजह से बच्चों की मौत का आरोप लगाया गया था.
'जागरूकता व संवेदनशीलता पैदा करने के लिए कुछ नहीं किया'
सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में सोमवार को मामला दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि हर्षवर्धन और मंगल पांडेय, एईएस प्रकोप को नियंत्रित करने की अपने ड्यूटी को पूरा करने में विफल रहे हैं. एईएस से बच्चों की सालों से मौत के बावजूद इन दोनों ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता व संवेदनशीलता पैदा करने के लिए कुछ नहीं किया.
कई धाराओं के तहत हुआ मामला
भारतीय दंड सहिता (आईपीसी) की धारा 323, 308 व 504 के तहत आरोपी हर्षवर्धन व मंगल पांडेय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. तमन्ना हाशमी ने कहा कि लापरवाही व बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से उचित इलाज नहीं मिलने से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई है.
स्वास्थ्य मंत्री ने किया था दौरा
बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन एईएस पीड़ित से मिलने एसकेएमसीएच पहुंचे थे. यहां उन्होंने अस्पताल वार्ड का जायजा लिया. उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी पहुंचे थे.