पटना: हाईकोर्ट ने सारण जिला में डीएम के द्वारा की जा रही कार्यपालक सहायकों की बहाली पर रोक लगा दी है. साथ ही पटना हाईकोर्ट ने 8 जुलाई तक जबाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है.
पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कार्यपालक सहायकों की बहाली पर रोक
पटना हाईकोर्ट ने सारण जिला में डीएम के द्वारा की जा रही कार्यपालक सहायकों की बहाली पर रोक लगा दी है. अब इस मामले पर 8 जुलाई को फिर सुनवाई की जाएगी.
'अवैध रुप से बहाली प्रक्रिया जारी'
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया कि कार्मिक व प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन डीएम नहीं कर रहे हैं. उनका कहना था कि परीक्षा ले कर पास हुए उम्मीदवारों का बने पैनल को नजरअंदाज कर अवैध रुप से बहाली प्रक्रिया जारी है.
'8 जुलाई को फिर सुनवाई'
इससे पहले भी हाई कोर्ट ने पैनल से बहाली करने का आदेश दिया है. उनका कहना था कि ऊपर के पैनल से बहाली होगी और नीचे से नए उम्मीदवारों का नाम जुड़ते जाएगा. लेकिन सारण डीएम मनमानी तरीके से नए लोगो को बहाली में शामिल कर रहे हैं. अब इस मामले पर 8 जुलाई को फिर सुनवाई की जाएगी.