देहरादून: उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है. 17 अप्रैल शाम 5 बजे से चुनावी प्रचार-प्रसार थम गया है. इस बीच 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक ऐसी कोई भी खबर प्रकाशित नहीं होगी, जो आदर्श आचार संहिता का उलंघन करती होगी. ऐसी खबरें प्रकाशित करने पर धारा 126 (1,b) का उल्लंघन माना जाएगा. जिसके लिए दो साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. इसके साथ ही इस दौरान ओपिनियन पोल करना और ओपिनियन पोल को प्रकाशित करना प्रतिबंधित रहेगा.
उत्तराखंड में 11729 बूथ, 15000 पोलिंग पार्टियां:प्रदेश में कुल 11729 बूथ हैं. जिसके लिए करीब 15000 पोलिंग पार्टियां गठित की गई हैं. हर पोलिंग पार्टी में चार लोग शामिल होते हैं. यानी करीब 55000 कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई हैं. इसके अलावा चुनाव में 65 कंपनी सीएपीएफ, 20 कंपनी पीएसी और 15000 होमगार्ड की तैनाती की गई हैं. इन सभी होमगार्ड में से 9000 होमगार्ड उत्तर प्रदेश, 2000 होमगार्ड हिमाचल प्रदेश, 2000 दिल्ली और 2000 हरियाणा से मिले हैं. ऐसे में निर्वाचन आयोग का दावा है कि यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होगी.
शराब की दुकानें 19 अप्रैल तक बंद:इस दौरान सभी शराब की दुकान बंद हो गई हैं. प्रदेश भर में शराब की दुकान मतदान के दिन यानी 19 अप्रैल शाम 6 बजे के बाद खोली जायेंगी. इसके साथ ही पड़ोसी राज्य में जिस भी चरण में मतदान होगा मतदान तिथि के 48 घंटा पहले भी उसे राज्य से जुड़े जिलों में भी ड्राई डे घोषित किया जा सकता है. उत्तर प्रदेश में 7 फेज में को मतदान होना है. जिसके चलते 5 मई की शाम 5 बजे से 7 मई की शाम 6 बजे तक शराब की दुकान बंद रहेंगी. हरियाणा में 25 को मतदान होना है. 23 में की शाम 5 से 25 मई की शाम 6 बजे तक शराब की दुकान बंद रहेगी. हिमाचल प्रदेश में एक जून को मतदान है. यहां 30 में की शाम 5 बजे से 1 जून की शाम 6 बजे तक शराब की दुकान बंद रहेगी.