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अब टैक्स जमा कराने में 'अमीन' की मदद लेगा परिवहन विभाग, अब तक 355 आवेदकों ने जमा किया 1.15 करोड़ रुपये

UP Transport Department: राजस्व विभाग में तैनात 'अमीन' परिवहन विभाग के लिए टैक्स जमा करने के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे.

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लखनऊ परिवहन विभाग (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 27, 2024, 10:15 PM IST

लखनऊ: परिवहन विभाग जब पिछली बार उत्तर प्रदेश में वाहन स्वामियों को बकाया टैक्स जमा करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाया था. इस योजना में टैक्स बकायेदारों ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. यह योजना सफल नहीं हो पाई थी. प्रदेश के कई अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई थी. इस बार ज्यादा से ज्यादा टैक्स बकायदारों को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा बकाया टैक्स वसूल किया जा सके, इसके लिए परिवहन विभाग 'अमीन' की मदद लेगा. बता दें कि अमीन एक तरह का पद होता है. राजस्व विभाग में तैनात यह 'अमीन' परिवहन विभाग के लिए टैक्स जमा करने के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे.

ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ कार्यालय के अधिकारियों ने बुधवार को सदर तहसील का दौरा कर अमीनों से मुलाकात की. अभी तक ओटीएस के तहत कुल 355 वाहन स्वामियों के आवेदन आए, जिससे विभाग को 1.15 करोड रुपये का बकाया टैक्स प्राप्त हुआ है. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि वाहनों का बकाया टैक्स जमा करवाने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गई है. इसके तहत वाहन मालिकों को बकाया टैक्स की पेनाल्टी में शतप्रतिशत की छूट दी जा रही है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक आगे आ रहे हैं.

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लखनऊ में 62,746 वाहनों का टैक्स बकाया है. इन वाहनों के लिए 362 आवेदन आए, जिसमें 355 निस्तारित किए जा चुके हैं. इससे एक करोड़ 15 लाख रुपये बकाया टैक्स जमा कराया जा चुका है. उन्होंने बताया कि वाहन मालिकों को जागरूक करने के लिए अमीनों की सहायता ली जाएगी. सदर तहसील का दौरा कर इस संबंध में बात की गई. इतना ही नहीं जिन वाहन स्वामियों की आरसी जारी हो चुकी है वे भी ओटीएस का लाभ उठा सकते हैं.

गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने प्रदेश भर के वाहन स्वामियों के लिए 12 नवंबर से एकमुश्त समाधान योजना लागू की है. इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद वाहन स्वामी बकाया टैक्स में 100 फीसद पेनाल्टी की छूट पा सकते हैं. इससे उन्हें बड़ा फायदा मिल सकता है. इस बार परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन की फीस भी काफी कम रखी है. हल्के वाहनों के लिए सिर्फ ₹200 और भारी वाहनों के लिए टैक्स बकायेदार सिर्फ ₹500 चुकाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.


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