उदयपुरः पूर्व राज परिवार के सदस्यों में उपजे विवाद के बाद जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने शहर के सिटी पैलेस के आसपास के क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है. जारी आदेश के मुताबिक धारा 163 जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक लागू रहेगी.
जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उदयपुर शहर में सोमवार को मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वराज सिंह एवं सिटी पैलेस में निवासरत पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के बीच धूणी माता के दर्शन को लेकर विवाद की स्थिति बनी. इसे देखते हुए जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक शांति बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है.
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ये आदेश प्रभावी होंगे: कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे. इस प्रतिबंध से राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालयों को मुक्त रखा जाएगा.
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कोई भी व्यक्ति उदयपुर शहर के जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, शस्त्र आदि लेकर नहीं जा सकेगा. ये आदेश कानून व्यवस्था में तैनात कर्मचारियों, अधिकारियों पर लागू नहीं होगा. आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिकता को ठेस पंहुचाने वाले नारे नहीं लगाएगा. साथ ही इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के जरिए किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा. जारी आदेश में कहा है.
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साथ ही इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के जरिए किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा. जारी आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं करेगा. जिला कलेक्टर ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ ही आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा. इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.