जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती- 2023 के ओबीसी तलाकशुदा महिला श्रेणी में कट ऑफ से ज्यादा अंक लाने वाली अभ्यर्थी को टाइप टेस्ट में शामिल करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश निधि सिंह पंवार की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि याचिकाकर्ता ने सूचना सहायक भर्ती की लिखित परीक्षा दी थी और उसने ओबीसी तलाकशुदा श्रेणी की कट ऑफ से ज्यादा अंक प्राप्त किए. उसे आगामी टाइप टेस्ट में यह कहते हुए शामिल नहीं किया कि उसने भर्ती परीक्षा के पेपर में 10 फीसदी सवालों को हल करने का प्रयास नहीं किया और उन्हें रिक्त छोड़ा है. ऐसा भर्ती परीक्षा के नियमों के विपरीत है. इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि परीक्षा पेपर सिलेबस के अनुसार नहीं आया था.