जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर में करीब दस हजार वर्गमीटर जमीन का स्कूल को हुए आवंटन में से कुछ जमीन बेचने के मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने यह आदेश अंबेडकर नगर विकास समिति व अन्य की ओर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक प्रकरण लंबित हैं और उसकी जानकारी अदालत में नहीं दी गई. इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते. अदालत ने करीब नौ माह पहले याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. जनहित याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि अलवर में करीब दस हजार वर्ग मीटर जमीन का स्कूल के लिए आवंटन वोकेशनल एजुकेशन ट्रस्ट को हुआ था. ट्रस्ट ने यूआईटी में आवेदन कर इसका विभाजन करा लिया और एक हिस्सा पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल की पार्टनरशिप फर्म दिव्या इन्फोटेक को बेच दिया.