हरिद्वार: प्रणव सिंह चैंपियन के फायरिंग केस मामले में हरिद्वार पुलिस ने आज गुरुवार 27 फरवरी को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने चार्जशीट में बीएनएस की धारा 110 यानी गैर इरादतन हत्या के प्रयास और अन्य धाराएं लगाई है, जिसके कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. वहीं आज प्रणव सिंह चैंपियन भी कोर्ट में पेश हुए. चैंपियन व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंचे थे.
प्रणव सिंह चैंपियन के वकील प्रवीण तोमर ने बताया कि
रुड़की कोतवाली से मुकदमा संख्या 30/25 में बीती 27 जनवरी को चैंपियन का रिमांड हुआ था, उसमें इन्वेस्टिगेशन चेंज हो गई थी. इन्वेस्टिगेशन रुड़की सीओ पंकज पंत के पास चली गई थी. उन्होंने इस मामले में आज चार्जशीट दाखिल की है. पुलिस ने चार्जशीट बीएनएस की धारा 110 यानी गैर इरादतन हत्या के प्रयास में की है. उस पर दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हुई.
वकील प्रवीण तोमर के अनुसार दूसरे पक्ष ने अपना तर्क देते हुए इसे धारा 109 का केस बताया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट का आदेश आ गया है. कोर्ट ने मान लिया है कि ये बीएनएस की धारा 110 का केस है. वहीं चैंपियन की कोर्ट में रिमांड डेट भी थी, जिस कारण वो कोर्ट में पेश हुए थे. चैंपियन हॉस्पिटल से आए और हॉस्पिटल ही गए. जानकारी के मुताबिक मामले की अगली सुनवाई सात मार्च को होगी. साथ ही प्रणव सिंह चैंपियन के वकील ने बताया कि उनकी तरफ से कल शुक्रवार को कोर्ट में जमानत याचिका डाली जाएगी.