जबलपुर :मध्यप्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने शत्रु संपत्ति के मामले में अभिनेत्री अभिनेत्री शर्मिला टैगोर उनके बेटे सैफ अली खान, सबीहा सुल्तान को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आभ्यावेदन (किसी संगठन के समक्ष किसी बात के बारे में आधिकारिक बयान देना) पेश करने के आदेश जारी किये हैं. एकलपीठ ने अपने आदेश में अपीलीय प्राधिकरण को गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लेने के लिए कहा है.
भोपाल के अंतिम नवाब की संपत्ति का मामला
गौरतलब है भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान बहादुर की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत पर नियंत्रण करने के सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका साल 2015 में दायर की गयी थी. नवाब की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति इसलिए घोषित किया था, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी राजकुमारी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थीं. वह नवाब के जीवित रहते पाकिस्तान चली गई थीं. नवाब की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी बेटी मेहर ताज साजिदा सुल्तान बेगम को भोपाल के सिंहासन उत्तराधिकार अधिनियम, 1947 के अनुसार संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था. याचिकाकर्ता उनके वारिस हैं.