हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में तीनों निर्दलीय एमएलए की तरफ से बहस पूरी, 30 अप्रैल को होगी मामले में अगली सुनवाई - Independent MLAs Resignation Case

Independent MLAs Resignation Case: हिमाचल प्रदेश में इस्तीफा मामले में तीन निर्दलीय विधायकों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है. मामले में अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी. पढ़िए पूरी खबर...

Independent MLAs Resignation Case
Independent MLAs Resignation Case

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Apr 25, 2024, 3:17 PM IST

Updated : Apr 25, 2024, 10:42 PM IST

शिमला:हिमाचल प्रदेश के तीननिर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा के इस्तीफे मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जिसमें याचिका कर्ता पक्ष की ओर से कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की गई. याचिका कर्ता पक्ष की ओर से पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह पेश हुए थे. याचिका कर्ता पक्ष की ओर से मामले में दलीलें पूरी हो गई हैं. वहीं अब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दलीलें पेश की जाएगी. ऐसे में 30 अप्रैल को मामले की सुनवाई फिर शुरू होगी.

विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता का कपिल सिब्बल भी वर्चुअल माध्यम से अपीयर हुए थे. मीडिया से बातचीत में महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि मामले में अभी तीन निर्दलीय विधायकों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अपनी दलीलें ने पेश की है. मामले में अब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता दलीलें पेश करेंगे.

अनूप रतन ने कहा कि मामले में अब अगली सुनवाई आने वाले मंगलवार को 4:15 बजे शुरू होगी. AG ने कहा कि प्रदेश पूछ रहा है कि इन निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा क्यों दिया. वहीं इस्तीफा स्वीकार करने के मामले में आर्टिकल 190 के तहत विधानसभा अध्यक्ष को मामले की जांच करने का पूर्ण अधिकार है. ऐसे में ऐसा महसूस होता है कि निर्दलीय विधायक फैसले में देरी करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में ले आए.

अनूप रतन ने कहा कि मामले में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और उनके साथी एडवोकेट वर्चुअल माध्यम से अपीयर हुए थे.

ये भी पढ़ें:तीन निर्दलीय विधायकों के खिलाफ दलबदल कानून के तहत याचिका दायर, याचिकाकर्ता जगत सिंह नेगी ने की निष्कासन की मांग

Last Updated : Apr 25, 2024, 10:42 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details