धनबादः पत्नी की चाकू से गला रेतकर पति ने हत्या कर दी थी. यही नहीं भारी औजार से उसके सिर को कुचल कर साक्ष्य छुपाने की कोशिश की गयी थी. लगभग चार साल पुराने इस मामले में अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है. आरोपी पति को पिछली तिथि में दोषी करार दिया गया था. गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए पति को आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
गुरुवार को धनबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने मामले में पति देवेंद्र साव को आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. लोक अभियोजन की तरफ से कुल नौ गवाह मामले में प्रस्तुत किए गए थे. सभी गवाह ने इस घटना को सत्यापित किया. इस मामले में लगातार सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने देवेंद्र साव को दोषी दिया था.
वरीय लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 सितंबर 2020 को धनसार थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. चाकू से गला रेतकर पिंकी देवी की हत्या कर दी गई. इसके बाद साक्ष्य छुपाने के मकसद से पत्नी के सिर को मूसल से कूच दिया था. पुलिस ने मौके से खून से सना चाकू और मूसल बरामद किया था. एफएसएल के द्वारा खून से सना चाकू और मूसल की जांच की गई थी. जांच में पिंकी के खून से मूसल और चाकू के सैंपल मैच हुआ. इसके बाद पुलिस ने देवेंद्र साव को गिरफ्तार किया. देवेंद्र साव के कपड़ों पर भी खून के धब्बे मिले थे, जो काफी अहम सुबूत के तौर पर साबित हुआ.