बेंगलुरु:कर्नाटक में बेंगलुरु के सिटी सिविल और सेशन कोर्ट ने सीएम इब्राहिम द्वारा जेडीएस को पार्टी से निलंबित करने और निष्कासित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें, पार्टी विरोधी गतिविधियों के मद्देनजर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने इब्राहिम को जेडीएस पार्टी से निष्कासित कर दिया था.
जिसके कारण जेडीएस प्रमुख देवेगौड़ा की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इब्राहिम ने सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. नियमों के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त किए गए एचडी कुमारस्वामी को पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.इससे पहले जनवरी 2024 में शहर की एक सिविल अदालत ने पार्टी द्वारा दायर एक मुकदमे में इब्राहिम को जेडीएस नाम, लोगो, प्रतीक, लेटरहेड इत्यादि का उपयोग करने से रोक दिया गया था.
जानकारी के मुताबिक जेडीएस ने दावा किया था कि इब्राहिम पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे. पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 9 दिसंबर, 2023 को इब्राहिम को निष्कासित कर दिया गया था. मालुम हो इब्राहिम ने 16 अक्टूबर, 2023 को समानांतर बैठकें कीं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ जद (एस) के गठबंधन का विरोध किया था.