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जयपुरः 6 नवगठित नगर निगमों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित, 24 फरवरी तक जुड़वा सकेंगे नाम

6 नवगठित नगर निगमों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित हो गया है. 24 फरवरी तक पात्र मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे. मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 16 मार्च को होगा.

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पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित
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Published : Jan 13, 2020, 8:49 AM IST

जयपुरः राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की 6 नवगठित नगर निगमों, नगर निगम जयपुर हैरिटेज, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, नगर निगम जोधपुर उत्तर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण, नगर निगम कोटा उत्तर और नगर निगम कोटा दक्षिण के आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है.

पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया, कि इन सभी नगर निगमों में निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 15 फरवरी को किया जाएगा. इसी दिन निर्वाचक नामावलियों का वार्डों या मतदान केन्द्रों पर पठन भी होगा. दावों और आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी निर्धारित की गई है, जबकि 16 और 23 फरवरी को विशेष अभियान की तिथियों में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे.

पढ़ें. सीकरः 2 कारों की भिड़ंत में 3 घायल, 1 जयपुर रेफर

बाकी दिनों में आवेदक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. दावों और आक्षेपों के निस्तारण के लिए अंतिम तिथि 3 मार्च तय की गई है. निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 16 मार्च को किया जा सकेगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया, कि जिसकी आयु 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और जो संबंधित वार्ड का निवासी हो, वो नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है. उन्होंने बताया, कि निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जाएगी. नामावली को सुविधाजनक भागों में विभक्त किया जा सकेगा. एक भाग में सामान्यतया 1400 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाएंगे.

उन्होंने बताया, कि मतदान केन्द्रों पर दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए 16 फरवरी और 23 फरवरी को विशेष अभियान चलाए जाएंगे. प्रगणक, बीएलओ पूरे दिन सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावा-आपत्तियों के आवेदन पत्र लेंगे.

जयपुरः राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की 6 नवगठित नगर निगमों, नगर निगम जयपुर हैरिटेज, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, नगर निगम जोधपुर उत्तर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण, नगर निगम कोटा उत्तर और नगर निगम कोटा दक्षिण के आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है.

पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया, कि इन सभी नगर निगमों में निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 15 फरवरी को किया जाएगा. इसी दिन निर्वाचक नामावलियों का वार्डों या मतदान केन्द्रों पर पठन भी होगा. दावों और आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी निर्धारित की गई है, जबकि 16 और 23 फरवरी को विशेष अभियान की तिथियों में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे.

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बाकी दिनों में आवेदक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. दावों और आक्षेपों के निस्तारण के लिए अंतिम तिथि 3 मार्च तय की गई है. निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 16 मार्च को किया जा सकेगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया, कि जिसकी आयु 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और जो संबंधित वार्ड का निवासी हो, वो नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है. उन्होंने बताया, कि निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जाएगी. नामावली को सुविधाजनक भागों में विभक्त किया जा सकेगा. एक भाग में सामान्यतया 1400 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाएंगे.

उन्होंने बताया, कि मतदान केन्द्रों पर दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए 16 फरवरी और 23 फरवरी को विशेष अभियान चलाए जाएंगे. प्रगणक, बीएलओ पूरे दिन सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावा-आपत्तियों के आवेदन पत्र लेंगे.

Intro:6 नवगठित नगर निगमों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित
24 फरवरी तक पात्र मतदाता जुड़वा सकेंगे मतदाता सूची में नाम, मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा 16 मार्च को

एंकर:- राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की 6 नवगठित नगर निगमों नगर निगम जयपुर हैरिटेज, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, नगर निगम जोधपुर उत्तर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण, नगर निगम कोटा उत्तर एवं नगर निगम कोटा दक्षिण के आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है।
राज्य के मुख्यनिर्वाचन अधिकारी श्यामसिंह राजपुरिहित ने बताया कि इन सभी नगर निगमों में निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 15 फरवरी (शनिवार) को किया जाएगा। इसी दिन निर्वाचक नामावलियों का वार्ड़ों या मतदान केन्द्रों पर पठन भी होगा। दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी (सोमवार) निर्धारित की गई है, जबकि 16 और 23 फरवरी को विशेष अभियान की तिथियों में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। शेष दिनों में आवेदक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण के लिए अंतिम तिथि 3 मार्च (मंगलवार) तय की गई है। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 16 मार्च (सोमवार) को किया जा सकेगा। मुख्यनिर्वाचन अधिकारी श्यामसिंह राजपुरिहित ने बताया कि जिसकी आयु 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और जो संबंधित वार्ड का निवासी हो वह नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता हैै। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जाएगी और इसे सुविधाजनक भागों में विभक्त किया जा सकेगा। एक भाग में सामान्यतया 1400 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए 16 फरवरी व 23 फरवरी को विशेष अभियान तिथियां तय की गई है। इन दिनों प्रगणक बीएलओ पूरे दिवस को प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में प्रगणक अपरान्ह 2 से 5 बजे तक बैठकर आवेदकों से आवेदन प्राप्त करेगा। श्री मेहरा ने ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की अपील की है।
राजपुरोहित ने बताया कि विधानसभा की वह मतदाता सूची जिसका प्रारूप प्रकाशन 16 दिसंबर, 2019 को किया गया है। उनके डेटाबेस का उपयोग कर उसके वाइफरकेशन के जरिए इन छह नगर निगमों की वार्डवार प्रारूप मतदाता सूची तैयार की जाएगी। प्रारूप मतदाता सूची का 15 फरवरी को प्रकाशन किए जाने से पूर्व घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। आयोग सभी मतदाताओं से अपील करता है कि यदि सत्यापन के दौरान किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है या उससे संबंधित वार्ड में नहीं है तो वह संबंधित प्रगणक को बता दे ताकि सही प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी मतदाता का नाम दो वार्डों या ग्रामीण और शहरी दोनो क्षेत्रों की मतदाता सूची में ना होकर किसी एक सूची में हो।Body:VIConclusion:Vo
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