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जयपुरः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा - Jaipur minor rape case

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा सुनाई साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Jaipur special court punishment,जयपुर विशेष अदालत अरोपी सजा
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Published : Nov 18, 2019, 7:35 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कल्याण सहाय मीणा को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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दुष्कर्म अरोपी को दस साल की सजा

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वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 28 अक्टूबर 2014 को पीड़िता शाम के वक्त कोचिंग से घर लौट रही थी. रास्ते में अभियुक्त कल्याण सहाय ने पीड़िता को रोका और जबरन सूनसान इलाके में ले गया. जहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कल्याण सहाय मीणा को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Jaipur special court punishment,जयपुर विशेष अदालत अरोपी सजा
दुष्कर्म अरोपी को दस साल की सजा

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वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 28 अक्टूबर 2014 को पीड़िता शाम के वक्त कोचिंग से घर लौट रही थी. रास्ते में अभियुक्त कल्याण सहाय ने पीड़िता को रोका और जबरन सूनसान इलाके में ले गया. जहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कल्याण सहाय मीणा को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आंधी थाना इलाका निवासी इस अभियुक्त पर पन्द्राह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 28 अक्टूबर 2014 को पीडिता शाम के वक्त कोचिंग से घर लौट रही थी। रास्ते में अभियुक्त कल्याण सहाय ने पीडिता को रोका और जबरन सूनसान इलाके में ले गया। यहां अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने पर पीडिता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। Conclusion:
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